भ्रष्टाचार निवारण में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की भूमिका का मूल्यांकन करें।

उत्तर की संरचनाः

भूमिका:

  • भ्रष्टाचार की परिभाषा दीजिए।
  • एक वाक्य में इसके बुरे प्रभावों को बताइये।

मुख्य भाग:

  • लोकायुक्त के भ्रष्टाचार रोधी कार्यों को बताइये।
  • भ्रष्टाचार से निपटने में इसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष:

  • सुधार के कुछ उपाय बताइए।

भूमिकाः

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, चुने गए नेताओं व नियुक्त सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उनके अधिकारों का निजी हित में दुरूपयोग है। यह सार्वजनिक धन का क्षरण करता है और व्यक्तिगत हित में इसका उपयोग, समावेशी विकास व न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 द्वारा लोकायुक्त (भ्रष्टाचार शिकायत जाँच अधिकारी) पद का सृजन, भ्रष्टाचार से निपटने का एक प्रयास है।

मुख्य भागः

भ्रष्टाचार से निपटने में लोकायुक्त को निम्नलिखित प्रावधान मदद करते हैं

  • लोकायुक्त गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से चुना जाता है। जो इसकी राजनीतिक हस्ताक्षेप के प्रति सुभेद्यता को कम कर देता है।
  • वह किसी भी अन्याय से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है।
  • इसे दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है अर्थात् वह किसी को भी समन कर सकता है व कोई भी सार्वजनिक ब्यौरा जाँच सकता है।
  • झूठी शिकायत पर लोकपाल सी.आर.पी.सी-1973 के अन्तर्गत उचित कार्यवाही कर सकता है। इस विषय में न्यायालय लोकायुक्त को कोई प्रमाण प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं कर सकता है।
  • राज्य सरकार राजपत्र के माध्यम से लोकायुक्त को किसी विशिष्ट कार्य के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ दे सकता है। फिर भी निम्नलिखित सीमाएँ उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की प्रभाविता कम करती हैं खिलाफ शिकायत पर
  • वह कुछ संवैधानिक निकायों जैसे- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश महालेखापाल, उत्तर प्रदेश लोक, आयोग के अध्यख या इसके सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर सकता है।
  • अपराध के विषय, आंतरिक सुरक्षा के विषय, उपाधि व सम्मान के विषय इत्यादि इसक क्षत्राधिकार से अलग रखे गए हैं।
  • जाँच से पहले संबंधित मंत्रालय से अनुमति लेना इसे कमजोर बनाता है।

निष्कर्षः

 इन सीमाओं को लोकायुक्त को गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में (संवैधानिक निकायों पर भी) अधिकार देकर दर कि जा सकता है जो कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध भयादोहन का कार्य करेगा।

 

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