स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (Persistent Organic Pollutants)

पर्यावरण मंत्रालय ने परसिस्टेंट आर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP) रूल्स, 2018 (स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नियम, 2018) संबंधी विनियमों को अधिसूचित किया है।

इस अधिसूचना के बारे में अन्य विवरण

यह स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध सात विषाक्त रसायनों के विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित करता है।

अधिसूचना में वर्णित किया गया है कि औद्योगिक इकाइयों या व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रसायनों को,

  • उत्प्रवाही उपचार संयंत्र,
  • सीवेज उपचार संयंत्र,
  • किसी भी भूमि पर,
  • सार्वजनिक सीवरों में,
  • अंतर्देशीय सतह के जल में या
  • समुद्री तटीय क्षेत्रों में अपवाहित या निस्तारित नहीं किया जाएगा।

POP क्या हैं?

  • POP मानव और वन्यजीवन दोनों के लिए विषाक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में एक बार निर्मुक्त होने के बाद वर्षों तक निरंतर यथावत बने रहते हैं।
  • वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से वितरित हो जाते हैं और मनुष्यों सहित अन्य जीवों के वसीय ऊतकों में
    संचित होते रहते हैं (इस प्रकार उनका वसा में विलेय होना आवश्यक है)।  POP को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा समूह 1 के कैंसरजनक या कैंसर का कारण बनने वाले पदार्थों के रूप में पहचाना गया है।
  • POP के विशिष्ट प्रभावों में कैंसर, एलर्जी और अतिसंवेदनशीलता, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्षति, प्रजनन संबंधी विकार
    और प्रतिरक्षा प्रणाली में व्यवधान शामिल हो सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त इसमें यह निर्धारित किया गया है कि इन रसायनों को धारण करने वाले अपशिष्ट का निपटान खतरनाक और अन्य कचरा (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
  • ये नियम खतरनाक और अन्य अपशिष्टों, जैसे- धातु और धातु युक्त अपशिष्टों, अकार्बनिक या कार्बनिक तत्वों से युक्त अपशिष्टों पर लागू होते हैं। यह अपशिष्ट जल और एग्जॉस्ट गैसों, रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट ,जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे अन्य कृत्यों के तहत शामिल किए गए अपशिष्टों पर लागू नहीं होते हैं।

स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट आर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स

  • यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POP के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करना है।
  • प्रारंभ में कन्वेंशन द्वारा 12 रसायनों के उत्पादन एवं निस्तारण को प्रतिबंधित किया गया था जबकि वर्तमान में यह 23 रसायनों को कवर करता है।
  • ग्लोबल एनवायरन्मेंट फैसिलिटी (GEF) स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए प्राधिकृत अंतरिम वित्तीय तंत्र है।
  • भारत ने कन्वेंशन और इसके आरम्भिक 12 सूचीबद्ध रसायनों की पुष्टि (रैटिफिकेशन) की है।

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