औद्योगिक आपदा : वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढाँचे

प्रश्न: तीव्र औद्योगीकरण के साथ, औद्योगिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। यथोचित उदाहरण देते हुए औद्योगिक आपदा के अर्थ की व्याख्या कीजिए। साथ ही, ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे पर भी प्रकाश डालिए।

दृष्टिकोण

  • सबसे पहले, औद्योगिक आपदाओं को संक्षेप में परिभाषित कीजिए और साथ ही इनसे सम्बंधित प्रमुख घटनाओं के कुछ उदाहरण दीजिए।
  • तत्पश्चात ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के लिए वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढाँचे पर प्रकाश डालिए।

उत्तर

औद्योगिक आपदा, आपदाओं का एक प्रकार है जो प्रौद्योगिकीय अथवा औद्योगिक दुर्घटनाओं, खतरनाक प्रक्रियाओं, अवसंरचनागत विफलता तथा विशिष्ट मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति होती है और साथ ही पर्यावरणीय निम्नीकरण भी होता है।

वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक निकृष्टतम उदाहरण 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आईसो-सायनेट गैस का रिसाव था। इसके कारण 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई एवं कई लाख लोग घायल हुए। इसके साथ ही प्रभावित जनसंख्या से उत्पन्न पीढ़ी का विकास भी अवरुद्ध हुआ है।

तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण के साथ ही औद्योगिक आपदा के मामलों में भी निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2003 से 2013 तक, भारत में 130 बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गयीं। इनके परिणामस्वरूप, 259 मौतें हो चुकी हैं एवं 563 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जमशेदपुर में क्लोरीन गैस रिसाव (2008), खानों का धंसना और हाल ही में NTPC रायबरेली में हुए विस्फोट भारत में औद्योगिक आपदाओं के कुछ उदाहरण हैं।

कानूनी ढाँचा:

भोपाल गैस त्रासदी से पूर्व के वर्षों में औद्योगिक सुरक्षा को, कारखाना अधिनियम, 1948 एवं विस्फोटक अधिनियम, 1884 जैसे विधानों द्वारा प्रशासित किया जाता था। हालांकि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत ने जोखिम कम करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित करने के संदर्भ में त्वरित कदम उठाए हैं।

  • कारखाना अधिनियम, 1948 को कारखाने के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे सामान्य लोगों पर पड़ने वाले जोखिम तक विस्तारित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया।
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, को खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हुए अधिनियमित किया गया था।
  • 1991 में अधिनियमित सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत आपदा प्रीड़ितों हेतु तत्काल और अंतरिम राहत का प्रावधान किया गया है।
  • किसी भी खतरनाक पदार्थ की हैंडलिंग के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना सम्बन्धी मामले के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु वर्ष 1995 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी थी। साथ ही यह दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति, संपत्ति तथा पर्यावरण को हुई क्षति के सम्बन्ध में राहत व क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध कराता है।
  • रासायनिक दुर्घटना नियम 1996, खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2008 आदि का उद्देश्य भी हानिकारक प्रभावों का शमन करना है।
  • प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं एवं आकस्मिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन हेतु, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, नवीनतम प्रणालीगत सुधार है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना तथा परमाणु क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 आदि जोखिम-संबंधित कानूनी ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं।

संस्थागत ढाँचा:

परिवहन, बीमा, दायित्व और क्षतिपूर्ति को आच्छादित करने वाले कई विनियम संयुक्त रूप से एक संस्थागत ढाँचा उपलब्ध कराते हैं। इसमें विनियमों को अधिनियमित तथा उनका पर्यवेक्षण करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय/राज्य मंत्रालय/विभाग सम्मिलित हैं जैसे-गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदि। ये मंत्रालय संबंधित विनियम को अधिनियमित करने उत्तरदायी होते हैं एवं साथ ही उनके अनुपालन की निगरानी करने के लिए इन्हें राज्य संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, वित्तियमों का अधिनियमन करने एवं राज्य की संस्थाओं द्वारा इनके प्रवर्तन का उत्तरदायित्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को दिया गया है; वहीं कारखाना निरीक्षणालय/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय इनके अनुपालन की निगरानी करते हैं। राज्य सरकारें भी अपने संबंधित विभागों के माध्यम से कुछ उत्तरदायित्वों के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होती हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा के सभी चरणों में जोखिम कम करने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का भी गठन किया गया है।

इस प्रकार, औद्योगिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु भारत में आवश्यक कानूनी और संस्थागत तंत्र विद्यमान है किन्तु इसके लिए तीव्र एवं सुदृढ़ प्रवर्तन आवश्यक है।

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