व्हाइट लेबल एटीएम (WLA)

  • गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन और संचालित ऑटोमेटेड टैलर मशीन (ATMs) को व्हाइट लेबल एटीएम (WLAs) कहा जाता है।
  • गैर-बैंकिंग एटीएम ऑपरेटर RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत हैं।
  • एक ग्राहक द्वारा, WLA का उपयोग करना किसी भी बैंक के एटीएम का उपयोग करने जैसा है।
  • कुछ समय पूर्व तक इन व्हाइट लेबल एटीएम को नकद जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नवीनतम दिशानिर्देशों के द्वारा इन एटीएम ऑपरेटरों को यह सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।
  • वे अपने एटीएम के माध्यम से बिल भुगतान सेवाओं को भी प्रस्तावित कर सकते हैं।

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