दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2020 में अपनी तरह के पहले दिशानिर्देश जारी किएजिससे उनकी दुनिया भर में न्याय प्रणाली तक पहुंच आसान हो सके।

महत्वपूर्ण तथ्य: दिशा निर्देशों में 10 सिद्धांतों के समूह की एक रूपरेखा तथा उसके कार्यान्वयन के लिये आवश्यक विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है।

  • सिद्धांत 1: दिव्यांगता के आधार पर किसी को भी न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • सिद्धांत 2: दिव्यांगों को भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं और सेवाएं सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए।
  • सिद्धांत 3: दिव्यांग बच्चों सहितदिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया में मदद का अधिकार है।
  • सिद्धांत 4: उन्हें अन्य व्यक्तियों की तरह कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है।
  • सिद्धांत 5: वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों में मान्यता प्राप्त सभी मौलिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं।
  • सिद्धांत 6: उन्हें मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार है।
  • सिद्धांत 7: उन्हें न्याय प्रशासन प्रणाली में दूसरों के साथ समान आधार पर भाग लेने का अधिकार है।
  • सिद्धांत 8: उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपराधों के बारे में शिकायत करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार हैं।
  • सिद्धांत 9: प्रभावी और मजबूत निगरानी तंत्र दिव्यांगों के लिए न्याय तक पहुंच का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • सिद्धांत 10: न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों को दिव्यांगों के अधिकारोंविशेष रूप से न्याय तक पहुंच के संदर्भ में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

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